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कन्टेनमेन्ट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं से जुडी गतिविधियाॅ ही होगी संचालित

गाजीपुर। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दृष्टिगत पिछले कुछ दिनों में प्राप्त कोरोना पाजिटिव केसों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने शिविर कार्यालय पर एक बैठक बुलायी जिसमें पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), उपजिलाधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर उपस्थित रहे।

बैठक में गाजीपुर शहर की भौगोलिक स्थिति एवं दिन-प्रतिदिन बढ़ते पाजिटिव केसों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि घोषित कन्टेनमेन्ट जोन की 250 मीटर की परिधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुडी गतिविधियाॅ ही संचालित होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के आने-जाने को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है और जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा,उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। साथ ही घोषित कन्टेनमेन्ट जोन में प्राप्त पाजिटिव केस के परिवारों एवं आस-पास के सभी व्यक्तियों का स्वैब टेस्ट अवश्य कराया जाय तथा घोषित हाटस्पाट क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं प्रशासन विभाग के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में अन्य किसी भी व्यक्ति का आवागमन नहीं होगा। उक्त क्षेत्र में दूध, फल, सब्जी ठेले के माध्यम से सप्लाई की जायेगी।