जमानिया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण जनपद में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जिसको ध्यान में रखते हुए संकमण पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत हॉटस्पाट / कन्टेनमेंट जोन के बाहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी। शाम 6 बजे सुबह 5 बजे तक तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्ति / वाहनों को छोड़कर पूरी तरह से आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
निर्देश में साफ कहा गया है कि प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक का यही दायित्व होगा कि शासन के गाइड लाईस के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें तथा बिना मास्क के किसी भी ग्रहाक को सामग्री न दें साथ ही स्वयं भी मास्क का प्रयोग करें। प्रशासन /पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय यदि बिना मास्क के स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को सामग्री देते हुए पाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा अधिनियम में वर्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। इस आशय की जानकारी जिलाधिकारी ओपी आर्य ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।