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कुछ क्षेत्र हुए हाट स्पाट जोन से मुक्त

गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य के निर्देशन में कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्न
ग्रामों में दिनांंक 02, 03, 04.07.2020 को लिये गये स्वैब टेस्ट में एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित इडवाइजरी एवं गाइडलाइन के दृष्टिगत इन ग्रामों को हाट स्पाट कन्टेन्मेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया था जो मुहल्ला न्यू आमघाट कालोनी, थाना कोतवाली तहसील सदर, ग्राम बद्दोपुर थाना करीमुद्दीनपुर, तहसील सदर, ग्राम सुल्तानपुर थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम हाला थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, ग्राम नगदीलपुर थाना रेवतीपुर, तहसील सेवराई, ग्राम दुबिहॉ मोड़, थाना करीमुद्दीनपुर तहसील सेवराई, ग्राम महमूदपुर पाली, थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, गाजीपुर, हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन 14 दिन के भीतर किसी अन्य केश की पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या 20.07.2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहीत में हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है।

उक्त क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जाये। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव केसा के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम क्रोन्टान रहने के सम्बन्ध शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।