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कन्टेमेन्ट जोन से बाहर संचालित मदिरा की दुकान खुलने का समय सारणी जारी

गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने आदेशित किया है कि
14.07.2020 द्वारा प्राविधानित प्रत्ये सप्तहा शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक बन्दी की व्यवस्था से मुक्त रखा
गया है।

उक्त पत्र के अनुसार जनपद की कन्टेमेन्ट जोन्स के बाहर संचालित समस्त देशी मंदिरा विदेशी मदिरा, बीयर एवं भॉग की फुटकर दुकानों और माण्डशाप्स की संचालन अवधि प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे रात्रि तक निर्धारित की गयी है। तद्नुसार कन्टेन्मेण्ट जोन्स/हॉट स्पाट के बाहर जनपद की समस्त आबकारी अनुज्ञापनों की फुटकर मंदिरा दुकानों व मॉडलशाप को साप्ताहिक बन्दी से मुक्त करते हुए दुकानों की संचालन अवधि प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक की जाती है।