गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/ संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 07, 08, 09 एवं 10.08.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में कुल- 33 ग्रामो में घोषित किया जाता है।
जिसमें ग्राम सकरा, थाना कोतवाली, तहसील सदर, ग्राम आदर्श गॉव हुसेनपुर, थाना कोतवाली सदर, प्रकाश नगर कालोनी, थाना कोतवाली, मियॉपुरा थाना कोतवाली, कार्यालय, जिला उद्यान अधिकारी, थाना कोतवाली, नवाबगंज थाना कोतवाली, रजदेपुर थाना कोतवाली, सदर गाजीपुर, सिविल कोर्ट (मलिकपुरा) थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, नौकापुरा स्टेशन रोड, थाना कोतवाली तहसील सदर, प्रसादपुर छावनी लाईन थाना कोतवाली, ग्राम लखनचन्द्रपुर, थाना करण्डा तहसील, ददरीघाट, थाना केातवाली, बंजारीपुर धावा, थाना कोतवाली, खजुरियॉ पीरनगर, थाना कोतवाली, टाउनहाल, थाना कोतवाली, नवापुरा थाना कोतवाली, सदर, ग्राम हंसराजपुर थाना शादियाबाद जखनियॉ, वार्ड नं0-23 मिरदहॉ थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम शिवपुर रेहटीमालीपुर थाना दुल्लहपुर तहसील जखनियॉ, ग्राम दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर, तहसील जखनियॉ, ग्राम अलीपुर मदरा थाना भुडकुड़ा तहसील जखनियॉ, तहसील कैम्पस जखनियॉ थाना भुडकुड़ा तहसील जखनियॉ, ग्राम मुबारकपुर काजी, थाना जंगीपुर तहसील, जखनियॉ, ग्राम भीमापार थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम खजुरहट, थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम सुकहॉ थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम मेख थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम हैदरगंज मटेहूॅ थाना मरदह, कासिमबाबाद, वार्ड नं0-08 सैदपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम सेवराई थाना गहमर तहसील सेवराई एवं ग्राम गहमर, थाना गहमर, तहसील सेवराई गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही
प्रवेश/आवागमन करेगे।