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भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं

गाजीपुर । वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी खनन /मुख्य राजस्व
अधिकारी ने बताया है कि उ0 प्र0 खनिज (अवैध खनन ,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली -2018 के प्राविधानो के अन्तर्गत फुटकर विक्रेताओ को
अधिकतम 100 घनमीटर तक उपखनिज के भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है इस हेतु विभागीय पोर्टल पर विवरण आनलाईन दर्ज कराये
जाने का प्राविधान है।

उक्त के सम्बन्ध मे निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 576 / एम -228/2017 (खनिज नीती) (अद्ध दिनांक 17 जुलाई,2020 के द्वारा जनपद के 100 घनमीटर तक उपखनिजो (गिट्टी, बालू, मौरम आदि) के फुटकर विक्रेताओ को निर्देश दिये गये थे कि वह विभागीय पोर्टल पर भण्डारण सम्बन्धी अपना विवरण पंजीकरण करायें, 100 घनमीटर तक के उपखनिजो के भण्डारण का संचालन (क्रय/बिक्रय) पोर्टल पर बिना आनलाईन पंजीयन के यदि किया जाता है। तो वह उ0 प्र0 खनिज अवैध,खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण
नियमावली 2018 का उल्लंघन होगा ऐसे फुटकर भण्डारणकर्ताओ के विरूद्ध उ0 प्र0 उपखनिज भण्डारण नियमावली 2018 मे दिये गये प्राविधानो के अधीन कार्यवाही की जायेगी। उन्होने जनपद गाजीपुर के समस्त 100 घन मीटर तक उपखनिजो (गिट्टी,बालू, मोरम आदि) के फुटकर विक्रेताओ को निर्देशित किया
है कि विभगीय पोर्टल पर तत्काल पंजीयन के उपरान्त ही उप खनिजों के भण्डारण का संचालन क्रय /बिक्रय किया जाय ।