गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 22 एवं 23.08.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में कुल- 31 ग्रामो में घोषित किया जाता है।
जिसमें ग्राम बूढनपुर थाना भुड़कुड़ा तहसील जखनियॉ, ग्राम मनिहारी थाना शादियाबाद, तहसील जखनियॉ, ग्राम बिजहरी थाना भुड़कुड़ा तहसील जखनियॉ, ग्राम भूवरूपुर (पलिवार)थाना सादात जखनियॉ, ग्राम भुड़कुड़ा थाना भुड़कुड़ा जखनियॉ, ग्राम जाही थाना भुड़कुड़ा जखनियॉ, ग्राम जादेपुर, थाना बहरियाबाद, जखनियॉ, ग्राम फातिमपुर थाना बहरियाबाद जखनियॉ, ग्राम फातिमपुर थाना बहरियाबाद जखनियॉ, ग्राम चन्द्रकुर थाना करीमुद्दीनपुर मुहम्मदाबाद, ग्राम पैकवली थाना करीमुद्दीनपुर मुहम्मदाबाद, ग्राम सुरवत थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम सलामतपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, हरिशंकरी थाना कोतवाली सदर, जयनगर कालोनी थाना कोतवाली सदर, ग्राम रसूलपुर बिरनों थाना बिरनो सदर, ग्राम जयन्तीदासपुर थाना बिरनो तहसील सदर, स्टेशन रोड, थाना कोतवाली सदर, नौकापुर लंका, थाना कोतवाली सदर, चन्दननगर कालोनी थाना कोतवाली सदर, दीवानी कचहरी नवापुरा थाना कोतवाली सदर, ग्राम रसूलपुर कन्धवारा, थाना कोतवाली तहसील सदर, ग्राम बद्धुपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम औड़ियार थाना व तहसील सैदपुर, वार्ड नं0- अम्बेडकर नगर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम जौहरगंज थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम बूढनपुर थाना नन्दगंज जहसील सैदपुर, सतरामगंज बाजार, थाना गहमर, तहसील सैदपुर, रेवतीपुर पट्टी बलुआटोला, थाना रेवतीपुर तहसील सेवराई, ग्राम बसुका थाना गहमर, सेवराई, ग्राम बसुका थाना गहमर, तहसील सेवराई गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस
क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने बताया कि शहरी खेत्र में सिंगल केस पाये जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मुहल्ला जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियो के अनुसार बफर जोन का निर्धारि किया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।