गाजीपुर । जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य के निर्देशन में कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्न ग्रामों में दिनांक 11.08.2020 को लिये गये स्वैब टेस्ट में एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित इडवाइजरी एवं गाइडलाइन के दृष्टिगत इन ग्रामों को हाट स्पाट/कन्टेन्मेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया था।
जो ग्राम नोनहरा थाना मरदह कासिमाबाद, ग्राम लोहारपुर थाना भॉवरकोल मुहम्मदाबाद, गोराबाजार थाना कोतवाली सदर, वार्ड नं0-3 मालवीय नगर थाना व तहसील सैदपुर, सट्टी मस्जिद थाना कोतवाली सदर, ग्राम उतरौली एवं ग्राम हठहठा थाना रेवतीपुर सेवराई, ग्राम भटोला थाना तहसील सैदपुर, ग्राम भड़सर ग्राम बद्धुपुर थाना बिरनो तहसील सदर, ग्राम सराय मुबारक थाना मरदह सदर, वार्ड नं0-6 दीनदयाल नगर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम बीरापाह ग्राम सहेड़ी थाना करण्डा तहसील सदर, ग्राम जगतपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम बहलोलपुर ग्राम गहली बसरीकपुर थाना मरदह कासिमाबाद, ग्राम होलीपुर ग्राम मुरादचक थाना तहसील सैदपुर, ग्राम सोम्मरवारी ग्राम हरदासपुर कला ग्राम कटौली थाना दुल्लहपुर जखनियॉ, ग्राम चकबाकर थाना जंगीपुर जखनियॉ, ग्राम बरहट थाना शादियाबाद तहसील जखनियॉ, ग्राम डोरा थाना सादात जखनियॉ, गाजीपुर, हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन कुल-25 ग्रामो का 14 दिन के भीतर किसी अन्य केश की पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 25.08.2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहीत में हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है। उक्त क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जाये। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव केसा के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम क्रोन्टान रहने के सम्बन्ध शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।