गाजीपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि शैक्षिक सत्र् 2020-21 में उ0प्र0 शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं हेतु पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9-10) संचालित की जा रही है, जिसमें छात्रों के खातों मे छात्रवृत्ति धनराशि रू2250 प्रेषित की जाती है।
इसमे छात्र- छात्राओें द्वारा छात्रवृति की वेबसाइटे पर आनलाइन आवेदन पत्र भरना होता है। इसमे वह छात्र-छात्रायें छात्रवृत्ति आवेदन भरने के पात्र है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो और जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सकल वार्षिक आय रू0 02 लाख से अधिक नहीं हो और छात्र-छात्राये उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ में नियमित अध्ययनरत हो। चालू वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आनलाईन भरने की अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर, 2020 तक निर्धारित किया गया हैं। आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र-छात्रओ द्वारा वांछित अभिलेखों संलग्नको सहित विद्यालय पर जमा करने की अन्तिम तिथि आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, एवं विलम्बतम 19 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष से आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया प्रारम्भ की गयी है। जिसमे छात्र-छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि अन्तरित की जायेगी आवेदन पत्र भरने में आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र के भरने के उपरान्त छात्र द्वारा आवेदन पत्र आनलाईन सबमिट किया जायेगा। आधार कार्ड में छात्र/छात्रा का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग जन्मतिथि आदि में किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि न रहे, यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसे छात्रों द्वारा तत्काल शुद्ध करा लिये जाय। जनपद के समस्त पूर्वदशम् शिक्षण संस्थाओ एवं छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना/सुनिश्चित करें, अन्य किसी प्रकार की जानकारी कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गाजीपुर से कार्यालय समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।