गाजीपुर। करंडा ब्लाक के गोसंदेपुर की प्रधान सावित्री देवी, उनके तीनों पुत्र प्रमोद,अजय,व अजीत एवं ग्राम विकास अधिकारी उधम सिंह के खिलाफ करंडा थाने में 80 लाख 81 हजार 271 रूपये के गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
गोसंदेपुर निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत पहले गॉव में हुए कार्यो सहित अन्य जानकारी
मांगी इसके बाद उन्होने शपथ पत्र पर प्रधान व सचिव के खिलाफ दिनांक 04.08.2020 को जिलाधिकारी महोदय को दिये गये शपथ पत्र से समर्थित शिकायती प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को एवं मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक 25.08.2020 जिला पंचायत राज अधिकारी को जॉच कर नियमनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र में प्रधान/सचिव द्वारा किये गये वित्तीय अनियमित्ता एवं शासकीय धनराशि की शिकायत की गयी है। उक्त शिकायती पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार जॉच दिनांक 03.11.2020 को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की गयी। जॉच आख्या में निम्न तथ्य प्रकाश में आये, जिसमें ग्राम पंचायत गोसन्देपुर के ग्राम निधि-प्रथम एवं ग्राम निधि-6 से आहरित की गयी धनराशि का बैंक स्टेटमेन्ट से मिलान किया गया, मिलानोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि बैंक से विभिन्न तिथियों को ग्राम पंचायत गोसन्देपुर के सचिव श्री उधम सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्रि देवी द्वारा स्वयं के नाम से तथा प्रधान व सचिव द्वारा दूरभि सधि कर प्रधान के पुत्रो क्रमशः श्री प्रमोद कुमार यादव, श्री अजय कुमार यादव व
श्री अजीत यादव एवं दुर्गा शक्ति इण्टर प्राइजेज(प्रधान के पुत्र की फर्म ) के नाम से धनराशि आहरित की गयी है। जिसमें ग्राम पंचायत गोसन्देपुर विकास खण्ड करंडा जनपद गाज़ीपुर में सचिव उधम सिंह द्वारा कुल रू0 984000.00, ग्राम प्रधान सावित्री देवी द्वारा रू0 267727.00, प्रधान के पुत्रों क्रमशः प्रमोद कुमार यादव द्वारा रू0 2270344.00, अजय यादव द्वारा रुपय 172000.00, अजीत यादव द्वारा रुपये 20200.00 तथा अपनी फर्म दुर्गा शक्ति इंटरप्राइजेज को रुपये 4367000.00 का कुल टोटल 8081271 आहरण वित्तीय नियमों की अनदेखी कर स्वयं के नाम अथवा खाते में ट्रांसफर करा लिया गया है।जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में जांचोपरांत उपरोक्त सभी के विरुद्ध थाना करंडा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(इ), 13(1)(ब), 13(1)(क), 409 तथा 420 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।