गाजीपुर। जनपद मे अन्त्येष्टि स्थलों पर अन्त्येष्टि क्रिया मे प्रयुक्त होने वाली लकड़ियों का अधिक मूल्य लिए जाने की शिकायतो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने द एपीडेमिक डिजीज एक्ट1897, डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005 एवं उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,प्रभागीय निदेशक, सामाजिक बानिकी वन प्रभाग की आख्या 12.05.2021 से सहमत होते हुए कोविड-19 (कोरोना वायरस), या नेचुरल मृत्यु की दशा मे श्मशान घाट/शवदाह गृह मे शव को जलाने हेतु प्रयोग मे लायी जाने वाली जलौनी लकड़ी का विक्रय मूल्य अघिकतम रू0 650.00 प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने उक्त दर के अनुसार ही जनपद गाजीपुर मे श्मशान घाट तथा शवदाह गृह मे शव जलाने हेतु प्रयोग मे लायी जाने वाली लकड़ी का विक्रय किये जाने का निर्देश दिया है तथा लकड़ी विक्रेता द्वारा विक्रय दर की पट्टिका अपने दुकान के सामने लगायी जायेगी।
उक्त निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर लकड़ी विक्रय किये जाने की स्थिति मे सम्बन्धित के विरूद्ध निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।श्मशान घाट पर निर्धारित दर से अधिक दर पर धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्प नं0 112 व इण्टीग्रेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, गाजीपुर पर स्थापित टेलीफोन नं0 0548-2226100, 2226101 से 2226114 पर दर्ज कराने के साथ ही नगर क्षेत्र के पर्यवेक्षण अधिकारी पवन कुमार मीना, परिवीक्षाधीन आई0ए0एस0 गाजीपुर 9462581929 तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे पर्यवेक्षण अधिकारी श्री रमेश उपाध्याय, जिला पंचायत राज अधिकारी गाजीपुर 9415257506 से सीधे भी शिकायत की जा सकती है।