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दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे में एक अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

गाजीपुर। जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे में 01 अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 1,00000 रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 4/2019 धारा 376,506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना करण्डा के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त 1- अरविन्द राम पुत्र पांडे राम नि0 ग्राम करंडा थाना करंडा जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 100000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 12 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।