गाजीपुर। थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 28.08.2022 को मु0अ0सं0 216/22 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में पंजीकृत अभियुक्ता के पास से इंजेक्शन LEEGESIC 143 शीशी 2ML, एविल-10 ML 284 शीशी, एविल-2 ML 370 शीशी, निडिल- 940 अदद, सिरिंज-77 अदद (जिसकी कुल कीमत लगभग 50000) रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों, अवैध शराब के दुर्व्यसन, संचय, निष्कर्षण, परिसचंरण के रोकने एवं संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल निर्देशन में 28.08.2022 को प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र, उ0नि0 कृष्ण प्रताप सिंह मय हमराहियान के मुखबीर की सूचना मिली कि हाजी अशरफ अली पुरानी कचहरी मंगल बाजार के दुकान मे एक महिला जो किराने की दुकान खोल रखी है अपने दुकान से नशीली दवाईयों का इंजेक्शन, निडिल, सिरिंज बेचती जिससे काफी लोगो का जीवन बर्बाद हो रहा है। इस पर ड्रग्स निरीक्षक बृजेश कुमार मौर्या को मोबाईल से सूचना कर बुलाया गया। मुखबीर के ईशारे पर दुकान पर पहुँचकर महिला को दुकान मे रोके रखा कि समय 21.10 बजे ड्रग्स इंस्पेक्टर बृजेश कुमार मौर्या मौके पर आये उनके समक्ष दुकान मे लगी रोशनी मे दुकान की तलाशी ली गयी तो दुकान के अन्दर रैकों मे छिपाकर रखी गयी इंजेक्शन LEEGESIC 143 शीशी 2ML, एविल-10 ML 284 शीशी, एविल-2 ML 370 शीशी, निडिल-940 अदद, सिरिंज-77 अदद बरामद हुआ। महिला ने अपना नाम सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 नारायण प्रसाद गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम हनुमानगंज थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर बताया। ड्रग्स निरीक्षक ने बताया कि बरामद इंजेक्शन लाईसेन्स शुदा विक्रय केन्द्र पर ही भंडारित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई नही रख सकता है। बरामद शुदा इन्जेक्शन लीजेसिक बूप्रिनारफीन नामक मिश्रण है जो अत्यंत सवेदनशील प्रकृति का होता है। जिसका इस्तेमाल चिकित्सकीय देख-रेख में कैसर के उन रोगियो को जिसमें असहनीय पीड़ा होती है या उन रोगियो को जो अत्यंत अग्रामक मस्तिस्क पीड़ित रोगियो को शान्त करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। उक्त इंजेक्शन का प्रयोग गैर चिकित्सिय रुप में ब्राऊन सुगर, हेरोईन के आदतन उपयोगकर्ताओ या औषधि उपलब्ध न होने की दशा में प्रयोग किया जाता है। अभियुक्ता को उसके जुर्म से अवगत कराते हुये समय 22.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा बरामद माल मे से औषधि निरीक्षक द्वारा नमूना माल निकाला गया। दुकान से नशीले इंजेक्शन के बिक्री के 3750/-रु0 भी बरामद हुआ। उक्त बारमदगी के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/2022 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त बरामद वस्तुओ की कुल बजारु कीमत लगभग 50000/-रु0 है ।