गाजीपुर 23 सितम्बर, 2022 (सू.वि)। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि॰ द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार सृजन के लिए पूर्व में विभिन्न योजनाएं यथा- पं॰ दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, टेलरिंग शॉप आदि योजनाएं संचालित थी, जिसमें प्रति लाभार्थी रू॰ 10,000.00 का अनुदान का प्राविधान था, परन्तु अब निगम द्वारा पूर्व से संचालित इन योजनाओं को समाप्त कर अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक नवीन योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना(पी॰एम॰ अजय) प्रारम्भ की गई है।
पी॰एम॰ अजय योजनान्तर्गत ग्रान्ट इन एड, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना समाहित कर एक साथ संचालित की जायेगी। ग्रान्ट इन एड के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को अब समूह (क्लस्टर) बनाकर बैंको के माध्यम से ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसमें परियोजना में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति अधिकतम धनराशि रू॰ 50,000.00 अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा।
अतः समूह के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु इच्छुक अनुसूचित जाति के व्यक्ति योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु अथवा आवेदन देने हेतु अपने-अपने विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी(समाज कल्याण) अथवा जिला मुख्यालय पर जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), कार्यालय- तुलसीसागर निकट पंजाब नेशनल बैंक, गाजीपुर से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्री रामविलास यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के मो॰नं॰- 9450013312 पर सम्पर्क कर सकते है।