गाजीपुर 18 अक्टूबर, 2022 (सू.वि)। उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0कुसुम) योजनान्तर्गत अनुदान पर सोलर पम्प पाने हेतु जनपद को विभिन्न क्षमता के सोलर पम्प हेतु 34 अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन प्राप्त हुआ है।
प्रथम चरण में पहले आओ-पहले पहले पाओ के आधार पर जिन कृषकों द्वारा क्षमतावार ऑनलाइन बुकिंग की जा चुकी है तथा उनका नाम प्रतीक्षा सूची में है, ऐसे कृषकों की बुकिंग को जनपदवार/क्षमतावार लक्ष्यों की सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म करने के उपरान्त ही नवीन कृषकों की बुकिंग ऑनलाइन टोकन के माध्यम से पहले आओं- पहले पाओं के आधार पर की जायेगी, जिसका ऑनलाइन बुकिंग विभागीय वेबसाइट पर 22.10.2022 को पूर्वान्ह से लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। सोलर पर देय अनुदान एवं कृषक की पात्रता एवं शर्ते निम्नवत हैं। योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभागीय बेवसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 200 प्रतिशत तक ‘‘ पहले आओ-पहले पाओ‘‘ के सिद्धान्त पर की जायेगी। सर्वप्रथम प्रतीक्षा सूची के कृषकों का चयन किया जायेगा। अनुदान पर सोलर पम्प की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय बेवसाइट पर ‘‘ अनुदान पर सोलर पम्प हेतु बुकिंग करें‘‘ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त कृषको को चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर किसी भी इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। 2,एच.पी.हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एच.पी. हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच.पी. हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक को स्वयं करानी होगी। 22 फीट तक 2 एच.पी. सर्फेस 50 फीट तक 2 एच.पी. सबमर्सिबल 150 फीट तक 3 एच. पी. सबमर्सिबल 200 फीट तक 5 एच.पी. सबमर्सिबल 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 7.5 एच.पी. तथा 10 एच. पी. सबमर्सिबल सोलर पम्प उपयुक्त होते है।