गाजीपुर 01 नवम्बर- 2022 (सू.वि)। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखलऊ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में साधारण बालू के नये खनन क्षेत्रों को डी0एस0आर0 में शामिल करने हेतु तहसीलवार एवं ग्राम वार खनन योग्य नये क्षेत्रों जिसमें क्षेत्र की स्थिति यथा, जनपद, तहसील, ग्राम, आराजी संख्या, क्षेत्रफल नदी का नाम, भूमि की प्रकृति/स्वामित्व, पहुॅच मार्ग की स्थिति एवं अन्य विवरण प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि आपके क्षेत्र में साधारण बालू का खनन क्षेत्र हो तो इसकी सूचना उप जिलाधिकारी एवं खनन विभाग को दे, ताकि मानक के अनुरूप कार्यवाही किया जा सके।