Skip to content

पुराने लम्बित अपराधिक वादों, ट्रैफिक चालानों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन

गाजीपुर 04 नवम्बर- 2022 (सू.वि)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के दिशा-निर्देशन में कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर द्वारा बताया गया कि 09.11.2022 से 11.11.2022 तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पुराने लम्बित अपराधिक वादों, ट्रैफिक चालानों तथा नगरपालिका चालानों का निस्तारण तथा 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों (Execution of Arbitration Matters) के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय, गाजीपुर में किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में गाजीपुर जनपद के समस्त नगर वासियों/ग्रामीण वासियों को यह सूचित किया जाता है कि वादकारी अपने पुराने लम्बित अपराधिक वादों, ट्रैफिक चालानों तथा नगरपालिका चालान, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर एवं आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों को आपसी सुलह वार्ता के आधार पर निस्तारण करा सकते है।