गाजीपुर 15 नवम्बर, 2022(सू0वि0)। जनपद के समस्त उद्यमियों/व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि माह फरवरी, 2023 में शासन द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित किया गया है तथा पूंजी निवेश का लक्ष्य 200 करोड़ निर्धारित है। जिसमें पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को शामिल किया जायेगा।
उक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 में निम्नलिखित योजनाओं से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया है, जो निम्नवत है- पूंजी उपादान योजना अन्तर्गत बुन्देल खण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में सूक्ष्म (25 प्रतिशत), लघु (20 प्रतिशत) एवं मध्यम (15 प्रतिशत) इकाई को पूजीगत लागत उपादान की व्यवस्था है। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सूक्ष्म (20 प्रतिशत), लघु (15 प्रतिशत) एवं मध्यम (10 प्रतिशत) इकाई को पूजीगत लागत उपादान की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त उपादान प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा रू० 04 करोड़ होगी, प्रोत्साहन सहायता 02 सामान किश्तों में देय, प्रथम किश्त भवन निमार्ण के पश्चात एवं द्वितीय किश्त क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर देय होगा।
ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान केवल सूक्ष्म इकाईयों को कुल वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत 05 वर्षों तक (अधिकतम 25.00 लाख) ब्याज उपादान देय होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को देय ब्याज की सीमा 60 प्रतिशत तथा उपादान वार्षिक आधार पर देय होगा। अवस्थापना ब्याज उपादान के तहत 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के एम०एस०एम०ई० औद्योगिक पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटिड फैक्ट्री काम्प्लेक्स हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर हेतु स्वीकृत परियोजना हेतु वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 02 करोड़ प्रति वर्ष) तक उपादान 07 वर्षों तक देय है।
स्टैम्प ड्यूटी में छूट में एम०एस०एम०ई० इकाईयों को पूर्वाचल एवं बुन्देलखण्ड में 100 प्रतिशत मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य है, महिला उद्यमियों को प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में उद्यम स्थापना हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट अनुमन्य है,विकासकर्ताओं को भूमि की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट है। गुणवत्ता तथा मानक में एम०एस०एम०ई० इकाईयों को विभिन्न उच्च मानक ED, WHO-GMP, Hallmark आदि प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट एवं भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रेशन हेतु 75 प्रतिशत (अधिकतम रू0 10 लाख) की वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने हेतु अटोर्नी शुल्क की क्रमशः रू0 50,000 एवं 2,00,000 की प्रतिपूर्ति ERP हेतु अधिकतम 75 प्रतिशत (अधिकतम रू0 01 लाख) एवं ICT हेतु अधिकतम 75 प्रतिशत (अधिकतम रू० 05 लाख) की वित्तीय सहायता।
पर्यावरण सुधार हेतु प्रोत्साहन हेतु CETP की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 10 करोड़) तक की वित्तीय सहायताZLD सम्बन्धी उपकरणों की स्थापना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 75 लाख) की वित्तीय सहायता न्यूनतम 10 एम0एस0एम0ई० इकाईयों द्वारा स्थापित की जाने वाली ब्वायलर परियोजना हेतु अधिकतम रू0 50 लाख तक की वित्तीय सहायता, ऊर्जा एवं जल संरक्षण आदि से सम्बन्धित आडिट को प्रोत्साहित करने हेतु आडिट सेवाओं के शुल्क का 75 प्रतिशत (अधिकतम रू0 50000) तक की प्रतिपूर्ति तथा आडिटर द्वारा अनुसंशित सम्बन्धित उपकरण खरीदने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 50000) तक की प्रतिपूर्ति, भवनों की ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने हेतु परामर्श शुल्क के 50 प्रतिशत (अधिककतम 2.50 लाख) की प्रतिपूर्ति, पर्यावरण प्रबन्धन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 10 लाख) की प्रतिपूर्ति। उक्त सन्दर्भ में उद्यमी पूंजी निवेश करके आच्छादित योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकते है तथा शाासन के मंशानुरूप ग्लोबल इन्वस्टर्स समिट में निवेशकों को शामिल किया जायेगा।