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ठगी करने वाला 15000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

गाजीपुर। थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस ने सोमवार को करोड़ो रुपये की ठगी करने वाला 15000 रुपये का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजीपुर के कुशल निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के मार्ग दर्शन मे प्रभारी निरीक्षक करीमुद्दीनपुर द्वारा मु0अ0सं0 204/2022 धारा 419/420/467/468/471/406/506/120बी भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जो वादी राहुल शर्मा अधिकृत हस्ताक्षरी भूमि एक्जिम प्रा0लि0 ,204/205 समृद्धि कामर्शियल काम्प्लेक्स माइंड स्पेस चिचोली बंदर रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई की तहरीर पर जो 52 लाख रूपये के गबन से सम्बन्धित था की विवेचना की जा रही थी विवेचना के दौरान यह तथ्य पाया गया कि अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर, हालपता- 303 ब्लूम बर्ग टावर ओमेक्स हाईट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी मयूरी राय व साली सृष्टी राय के साथ मिलकर वादी मुकदमा को झांसे मे डालकर कमलकोच फैक्ट्री जयपुर राजस्थान का फर्जी डायरेक्टर बनकर वादी मुकदमा से 52 लाख रूपया लेकर गबन कर लिया गया। वापस मांगने पर जान माल की धमकी दिया गया। इस प्रकार की अभियुक्त द्वारा कई घटनाएं कारित की गयी है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र तथा धारा 82 सीआरपीसी की आदेशिकायें 27.09.2022 को जारी की गयी थी। जिसका तामिला विवेचक द्वारा कराया जा चुका है। आदेशिकाओं का तामिला कराये जाने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित नही हो रहा था। धारा 82 सीआरपीसी का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174क भादवि का मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त के विरुद्ध रुपये 15000-/ का ईनाम भी घोषित है। विवेचक द्वारा की गयी समस्त विवेचनात्मक कार्यवाहियो व एकत्र साक्ष्य को प्रयाप्त पाते हुए मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त से सम्बन्धित सम्पत्तियो के सन्दर्भ मे धारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया गया है। जिसके क्रम में अभियुक्त स्वयं थाने पर आकर हाजिर हुआ।