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समय-सीमा के अन्तर्गत लम्बित प्रकरण को तत्काल निस्तारित किया जाय-डीएम

गाजीपुर 30 नवम्बर, 2022(सू0वि0)। जिला उद्योग बन्धु/व्यापार बन्धु एवं स्वरोजगार बन्धु की बैठक राइफल क्लब सभागार मे जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी।

बैठक में व्यापारियो के समस्याओ के समाधान, औद्योगिक आस्थान नन्दगंज में भूखण्ड स्थानान्तरण पर चर्चा,  निवेश मित्र पोर्टल, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री रोजगार/युवा स्वरोजगार यांेजना, एक जनपद एक उत्पाद, पी एम सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, आजीविका मिशन,  पी एम स्वनिधि योजना एवं अन्य बिन्दूओ पर समीक्षा कर उद्यमियो के समस्याओ पर चर्चा की गयी।
निवेश मित्र के अन्तर्गत अनुमातियॉ, अनापत्तियॉ, पंजीयन, लाइसेन्स आदि के सम्बन्ध में माह नवम्बर, 2022 में निवेश मित्र वेबसाइट पर समय-सीमा के अन्तर्गत श्रम विभाग -1, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि  प्रशासन-2, प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड में-5, अग्निशमन  विभाग में 04, कृषि विभाग में-05 उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन मे-02, इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी में-11 , एम0ई0एम0ई विभाग-13, रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटी एण्ड चिट्स-03, विद्युत सुरक्षा निदेशालय-02, बाट माप विभाग- 02 ग्राउण्ड वाटर विभाग-01 तथा समय -सीमा पश्चात् ग्राउण्ड बोर्ड आफ रेवन्यू में 01, प्रकरण पोर्टल पर लम्बित पाये जाने पर जिलाधिकरी आर्यका अखौरी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय-सीमा के अन्तर्गत लम्बित प्रकरण को तत्काल निस्तारित कराने को कहा। उन्होने बताया कि उद्योग बन्धु के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 96 लक्ष्य के सापेक्ष 116 स्वीकृत एवं 91 वितरित, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 99 लक्ष्य के सापेक्ष 55 स्वीकृत एवं 42 वितरित एवं एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना में 10 लक्ष्य के सापेक्ष 15 स्वीकृत 08 वितरित किया गया। इसी क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 40 लक्ष्य के सापेक्ष 38 स्वीकृत एवं 21 वितरित किया गया। जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में 70 लक्ष्य के सापेक्ष 102 स्वीकृत एवं 74 वितरित, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 11 लक्ष्य के सापेक्ष 11 स्वीकृत एवं 11 वितरित किया गया। जिला नगरीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत  डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 45 लक्ष्य के सापेक्ष 25 वितरित, पी0एम0 स्वानिधि योजना (प्रथम ऋण रू0-10000.00) 4375 लक्ष्य के सापेक्ष 5162 स्वीकृत एवं 5055 वितरित एवं पी0एम0 स्वनिधि योजना  (द्वितीय ऋण रू0- 20000.00) 1583 लक्ष्य के सापेक्ष 777 स्वीकृत एवं 621 वितरित किया गया।
बैठक में जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र जैन ने उद्यमियों को अवगत कराया कि आबकारी विभाग द्वारा पोर्टल www.upexciseportal.in  पर यूज फुल पब्लिक सर्विसेज मे ओकेजन बार लाइसेंस , होम बार लाईसेंस, हास्पिटल संस्थान के लिए स्प्रिट हेतु परमिट केमिस्ट के लिए एन डी एल डी लाईसेंस आदि अनेक सुविधाएॅ उपलब्ध कराई गयी है जिसके के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उन्होने बताया कि होटल /रेस्टोरेन्ट में बार अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु व आबकारी से सम्बन्धित किसी उद्योग की स्थापना हेतु अपने प्रस्ताव आबकारी विभाग मे प्रस्तुत कर सकते है। इस हेतु उन्होने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई होटल रेस्टोरेंट बगैर उचित लाईसेंस के अपने प्ररिसर में शराब पिलाते पाये जाता है तो उसके विरूद्ध न केवल आबकारी व अन्य सुसंगत अधिनियमो मे कार्यवाही की जायेगी। बल्कि उसको दिये गये अन्य लाईसेस को भी रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कुछ ईट भटठो पर कच्ची शराब के बनने और बिकने की शिकायत प्राप्त होती है जो दण्डनीय है, ऐसा पाये जाने पर सम्बन्धित भट्ठा मालिक को भी उत्तरदायी मानते हुए आबकारी एवं अन्य सुसंगत अधिनियमो मे उनकेे विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि प्रतिष्ठानों जैसे राईस मिल आदक के गोदाम व भूमि का उपयोग अवैध गतिविधियों मे ना हो। यदि ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो उसे विभाग/पुलिस/प्रशासन से साझा करे। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित उद्यमियो से उनकी समस्याओ का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उपायुक्त उद्योग प्रवीण मौर्य, एवं सम्बन्धित अधिकारी, उद्यमी एस के दूबे, प्रदीप सिंह, व्यापार मण्डल के विजय शंकर वर्मा, एवं अन्य उद्यमी उपस्थित रहे।