गाजीपुर 20 दिसम्बर 2022 (सू0वि0)। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु नवीन ‘‘ एकमुश्त समाधान योजना‘‘ (ओ0टी0एस0) को दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 से 30 जून, 2023 तक बढाया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, ने बताया है कि निगम के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले समस्त लाभार्थियों/ऋण गृहिताओं को सूचित किया जाता है कि ‘‘एकमुश्त समाधान योजना‘‘ के माध्यम से अपने ऋणों की अदायगी कर योजना का लाभ प्राप्त करें। इस हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि, निकट लूदर्स कान्वेंट स्कूल तुलसी सागर में उपस्थित होकर अपने देय ऋणों का समाधान करा सकते है।
एकमुश्त समाधान योजना के द्वारा अपने ऋणों की अदायगी कर योजना का उठाएं लाभ
- by ब्यूरो