गाजीपुर 23 दिसम्बर 2022 (सू0वि0)। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ के आदेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 69 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन ईट भट्टा सत्र 2022-23 के लिए एन0सीआर० के जनपदों को छोड़कर अन्य जनपदों के लिए ब्याज रहित विनियमन शुल्क जमान की तिथि 30 नवम्बर, 2022 के स्थान पर 31 जनवरी, 2023 तथा एन0सी0आर0 के जनपदों के लिए ब्याज रहित विनियमन शुल्क जमा करने की तिथि 31 मार्च 2023 एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है।
जनपद गाजीपुर के समस्त बकायेदार ईट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया जाता है कि ईट भट्ठा का विनियमन शुल्क ब्याज रहित जमा करने के लिए दिनांक 31.01.2023 तक शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया गया है। अतः समस्त बकायेदार ईट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि विनियमन शुल्क (त्महनसंजपदह थ्ममे) दिनांक 31 जनवरी, 2023 तत्काल जमा करे, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।