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जनपद में धारा 144 लागू

ब्यूरो 31-12-2022

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गाजीपुर 31 दिसम्बर 2022 (सू.वि)। आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 01-01-2023 को नववर्ष मनाया जायेगा।

इस अवसर पर युवक-युवतियां एक दूसरे को बधाई संदेश देते है तथा खुशी का इजहार करते हैं। साथ ही मकर संक्रांति का त्यौहार दिनांक 15-01-2023 को पड़ रहा है। मकर संकान्ति त्यौहार के अवसर पर नदियों के किनारे लोग स्नान कर पूजा अर्चना करने के उपरान्त अन्न आदि का दान करते हैं। उक्त त्यौहार के अवसर पर कहीं-कहीं मेले का आयोजन भी होता है। आगामी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली वार्षिक परीक्षा- 2023, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा- 2023, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० की परीक्षाएं जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा नकल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस वर्ष दिनांक 07/08.03.2023 को होली तथा दिनांक 30.03.2023 को रामनवमी का त्यौहार पड़ रहा है। जो होली हिन्दू समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिनांक 07-03-2023 को होलिका दहन किया जायेगा तथा 08-03-2023 को लोग एक दूसरे को रंग गुलाल व अबीर आदि लगाकर खुशियां मनाते हैं। दिनांक होलिका दहन रामनवमी के स्थान व रंग आदि को लेकर कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिन हिन्दू समुदाय द्वारा देवी-देवताओं की झाकियां सजाकर पूजा अर्चना की जाती है तथा जगह-जगह मेले का भी आयोजन किया जाता है। उपरोक्त परीक्षाएं एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।
मैं, अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा), गाजीपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आगामी परीक्षा व त्यौहारों को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी करता हूॅ जिसमें किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार की ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, अनुचित मुद्रण एवं प्रकाशन करने वाले प्रेसों / व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखी जाय तथा यथा स्थिति कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगे, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण बिना अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। उपरोक्त त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न होने में कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेगा। निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ऐसा कार्यक्रम या प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो, प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने से पूर्ण अनुचित मुद्रण, प्रकाशन एवं छायाप्रतियों द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के विचरण नहीं करेगा। यह प्रस्तर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी छात्र, अभिभावक या परीक्षा में संलग्न कर्मी किसी ऐसे क्रिया कलाप में संलिप्त नहीं होंगे, जो उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम से आच्छादित होता हो। उक्त के अतिरिक्त शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कोई व्यक्ति ऐसे उपकरण आदि का प्रयोग नहीं करेगा, जो उसके लिए निषिद्ध हो। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा।कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थान एवं परीक्षा केन्द्र आदि पर नशीले पदार्थों का सेवन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा, उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 30-12-2022 से तीन माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर वर्ष 2022 की माह दिसम्बर की 30 तारीख को जारी किया गया।

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