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कार्डधारकों को उचित दर दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए नही देना होगा शुल्क

ब्यूरो 03-01-2023

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गाजीपुर 03 जनवरी 2023 (सू.वि)। माह जनवरी 2023 से पूर्व प्रत्येक माह 02 बार खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा था। प्रथम बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 2 रुपये प्रति किग्रा गेहूॅ एवं 3 रुपये प्रति किग्रा चावल वितरित हो रहा था। द्वितीय बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चावल का वितरण हो रहा था। जनपद-गाजीपुर में कुल 635421 राशनकार्ड प्रचलन में है, जिनमें से अन्त्योदय योजना के 59537 एवं पात्र गृहस्थी के 575884 राशनकार्ड हैं।

वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय के राशनकार्डों पर 14 किग्रा गेहूॅ एवं 21 किग्रा चावल कुल 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति राशनकार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि पात्र गृहस्थी राशनकार्डो पर प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहूॅ एवं 03 किग्रा चावल कुल 05 किग्रा खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है।
सरकार द्वारा जन सामान्य को भारी राहत दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्डधारकों को उचित दर दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अब कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष-2023 में 01 जनवरी, 2023 जनपद के सभी राशन कार्डधारकों को अब निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा।
जनपद के शहरी क्षेत्रों में कुल 91 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1519 कुल 1610 उचित दर दुकानें कार्यरत हैं। इन उचित दर दुकानों पर कुल 635421 कार्डधारक सम्बद्ध हैं। इन उचित दर दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण माह जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 तक कराया जाना है।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि माह जनवरी, 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न की उठान कर सम्बन्धित कार्डधारको में दो बार निःशुल्क (प्रथम एवं द्वितीय चक्र में) वितरित करना सुनिश्चित करें। कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे। इसमें लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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