गाजीपुर 01 फरवरी, 2023 (सू0वि0)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय के 59537 तथा पात्र गृहस्थी 575861 राशनकार्डो पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 के आवंटन के सापेक्ष माह जनवरी, 2023 में दिनांक 24.01.2023 से 31.01.2023 तक वितरण कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु जनपद में उचित दर विक्रेताओं को आवंटित खाद्यान्न का निर्गमन ससमय न होने के कारण शासन द्वारा नियमित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण की तिथि 03.02.2023 तक बढ़ा दी गयी है।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि आवंटन माह दिसम्बर, 2022 के सापेक्ष माह फरवरी, 2023 में नियमित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 03.02.2023 तक प्रत्येक दषा में करना सुनिश्चित करें। वितरण की अंतिम तिथि 03.02.2023 को जिन कार्ड धारकों का ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिन लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं प्राप्त हुआ है वे मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।