गाजीपुर 10 फरवरी, 2023 (सू0वि0)। उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह ने बताया है कि किसानों के हित लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने के उद्धेश्य से किसानों को कृषि सम्बन्धित समस्त सुविधायें वन स्टाप शाप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।
राज्य सरकार द्धारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जायेगी। कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति। एग्रीजंक्शन स्थापना के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था। यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये का 50 प्रतिशत की धनराशि जो रूपया 1000 प्रति माह से अधिक न हो। स्वतंत्र कृषि व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। योजना का कुल लक्ष्यः-12, जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर लक्ष्य आवंटित है। चयन हेतु पात्रता-कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियाँ जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य कृषि विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं, जो आई०सी०ए० आर०/यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हों, पात्र होंगे। आयु-40 वर्ष से अनधिक/अनु० /अनु० जनजाति/ महिला को 05 वर्ष की छूट अधिकतम। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हें वरीयता दी जायेगी। प्रति एग्रीजंक्शन कुल न्यूनतम योजना की प्रोजेक्ट लागतः- रूपया 6.00 लाख। ऋण सीमा- रूपया 5.00 लाख। योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।