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नगरीय निकायों की निर्वाचन नामावली का निर्धारित तिथि के अनुसार किया जायेगा संक्षिप्त पुनरीक्षण

ब्यूरो 10-03-2023

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गाजीपुर 10 मार्च 2023 (सू0वि0)। राज्य निर्वाचन आयोग उ0्रप्र0 लखनऊ के अधिसूचना दिनांक 03 मार्च 2023 के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0/न0नि0) गाजीपुर आर्यका अखौरी ने निर्देश दिया है कि जनपद में नगरीय निकायों की निर्वाचन नामावली का निम्न समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा।

उन्होने बताया कि दिनांक 10 मार्च 2023 को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जायेगा। दिनांक 11 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करना। दिनांक 18 से 22 मार्च 2023 तक दावे आपत्तियो का निस्तारण किया जायेगा। दिनांक 23 से 31 मार्च 2023 तक दावे और आपत्तियो के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियो की तैयारी तथा उन्हे पूरक सूची-1 मे समाहित करना एवं दिनांक 01 अप्रैल 2023 को अतिन्त रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन किया जायेगा।
मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु दिनंाक 11 से 17 मार्च 2023 की अवधि में आयोग की वेबसाईट sec.up.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। निर्धारित अवधि में ही यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसर निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है। अतः अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए है उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे निर्वाचको का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किऐ जाने हेतु दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बताया कि निर्धारित समया सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मेे समय सीमा बढायी नही जाएगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।

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