गाजीपुर 10 मार्च 2023 (सू0वि0)। जनपद के बकायेदार ईट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव,भूतत्व एवं खनिज अनुभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 02 नवम्बर, 2022 में ईट भट्टा सत्र 2022-23 में भट्ठों के संचालन पर ईट भट्ठा मालिकों से पायो के आधार पर विनियमन शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है।
शासनादेश में निर्देशित किया गया है कि ईट भट्ठा स्वामी http://upmines.upsde.gov.in पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा । आवेदन के साथ आवेदन शुल्क रू0-2000/-, ईट भट्ठा स्वामी का विवरण, भट्ठा स्थल का विवरण, भट्ठा का प्रकार (सामान्य / जिग-जैग), पायो की संख्या, ईट-भट्ठा स्वामी को आवेदन पत्र के साथ ईट भट्ठे के सम्बन्ध मे रायल्टी / विनियमन शुल्क बकाया न हो का शपथ -पत्र प्रस्तुत करना होगा। फीड की गयी सूचना के अनुसार ईट भट्ठों में पायों की संख्या के आधार विनियमन शुल्क एवं पलोथन की धनराशि अग्रिम रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से आनलाइन भूतत्व खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक “0853-अलौह खनन तथा धातूकर्म उद्योग – 102 – खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क‘‘ में जमा की जायेगी । बार-बार प्रचार प्रसार एवं सूचना के बावजूद भी जनपद के कतिपय बकाये ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा अभी तक विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है। जिससे राजस्व की क्षति हो रही है।
अपर जिलाधिकारी वि0रा0 ने जनपद के बकायेदार ईट भट्ठा स्वामियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए शत-प्रतिशत विनियमन शुल्क जमा करने हेतु निर्देशित किया है, अन्यथा की स्थिति में जो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी उसके लिए आप स उत्तरदायी होगे।