गाजीपुर 18 मार्च 2023 (सू0वि0)। वरिष्ठ कोषधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया है कि शासन की मंशा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित बजट का 31.03.2023 तक प्रत्येक स्थिति में उपभोग कर लिया जाना है एवं इसके उपरांत जो धनराशि उपभोग नहीं की जायेगी वह धनराशि स्वतः कालातित हो जायेगी, इसके लिए आवश्यक है कि धनराशि को प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक उपभोग कर लिया जाये अथवा अपने विभाग के वित्त नियंत्रक को समर्पित कर दिया जाय।
इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि कुछ भुगतान त्रुटिवश गलत बेनिफीशरी बनाये जाने के कारण ई-कुबेर व्यवस्था के अंतर्गत स्वतः डी०डी०ओ० पोर्टल पर संबधित विभाग के रिर्टन ट्राजेक्शन में जमा हो जाता है। जिसे पुनः डी०डी०ओ० पोर्टल द्वारा लेखाशिर्षक 8670 से सामान्य देयक प्रपत्र-105 के माध्यम से भुगतान सही बेनिफीशरी खातें में किया जाता है। उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि जो ट्राजेक्शन 31.03.2023 तक रिर्टन हो जायेगें उनका आहरण संबंधित विभाग द्वारा डी०डी०ओ० पोर्टल के माध्यम से 30.04.2023 तक ही लेखाशिर्षक 8670 से सामान्य देयक प्रपत्र-105 के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इसके पश्चात उक्त रिर्टन ट्राजेक्शन की धनराशि कालातीत हो जायेगी। उन्होने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से अनुरोध किया है कि कृपया तत्परता से उक्त निर्देशानुसार आहरण करना/कराना सुनिश्चित करें। जिससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकें।