गाजीपुर 25 अप्रैल, 2023 (सू0वि0)। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0 एवं न0नि0) ने बताया जनपद में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन, 2022 के दृष्टिगत मतदान दिवसों पर उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा।
मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर लगे कार्मिको पर लागू नहीं होगा। उक्त निर्देशों का कडा़ई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।