गाजीपुर। जाली भारतीय मुद्रा छापकर देश के अलग अलग राज्यों में तस्करी के माध्यम से पहुंचाने वाले गैंग का ₹ 50 हजार पुरस्कार घोषित शातिर अभियुक्त को पुलिस ने 08.06.2023 गिरफ्तार कर लिया।
ज्ञात हो कि 14.01.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो बिहार के जनपद गया में जाली भारतीय मुद्रा को छापकर पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों में तस्करी के माध्यम से पहुंचाता था, जिसके संबन्ध में गिरोह के 6 लोगों को गाजीपुर जनपदीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर, थाना कोतवाली में मु.अ.सं. 19/23 धारा 489(A)/489 (B)/489 (C)/489(D) पंजीकृत कराया गया था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का प्रमुख सरगना बिहार राज्य के जनपद गया का रहने वाला है, जो प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग कर जाली भारतीय मुद्रा छापता हैं एवं गिरोह के अन्य सदस्यों के सहयोग से देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाने एवं खपत करवाने का काम भी करता हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत से ही अभियुक्त बबलू बिंद उर्फ बाबिल (33) पुत्र स्व. बुद्धु राम निवासी पांडेय मोड़ भैदपुर थाना जमनिया जनपद गाजीपुर फरार था, जो कि लगातार अपनी जगह बदल-बदल कर छिपकर रह रहा था। जिस पर पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी द्वारा 28.04.2023 को रू. 50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था। एटीएस के उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में उपरोक्त अभियुक्त बबलू उर्फ बाबिल बिन्द की गिरफ्तारी हेतु एटीएस की वाराणसी फील्ड यूनिट सक्रिय थी, जिसके परिणाम स्वरूप 08.06.2023 को गाजीपुर जनपद के जमनिया थाना क्षेत्र से वाराणसी फील्ड इकाई द्वारा अभियुक्त बबलू उर्फ बाबिल बिंन्द को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बबलू बिन्द उर्फ बाबिल एक शातिर एवं अभ्यस्त तस्कर है, जो लगातार इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहकर तस्करी का कार्य कर रहा था एवं पूर्व में हत्या, चोरी, मारपीट, गैंगस्टर अनेक अपराधों में जेल जा चुका है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्त बबलू बिन्द उर्फ बाबिल के उपर जनपद के विभिन्न थानों में आठ मुकदमें दर्ज है। जिसमें थाना जमानियाँ में मु.अ.सं. 712/04 धारा 401/411/413/414/467/468 भादवि, मु.अ.सं. 784/14 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, मु.अ.सं. 150/18 धारा 307,324,504 व 506 भा0द0वि0,मु.अ.सं. 3/18 धारा 110 (G), थाना करण्डा में मु.अ.सं. 413/15 धारा 394/411 भादवि, मु.अ.सं. 171/18 धारा 302,394,504 भा0द0वि0 व मु.अ.सं. 13/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली गाजीपर में मु.अ.सं. 19/23 धारा 489 (A)/489 (B) /489 (C)/489 (D) है।