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पूर्ति निरीक्षक द्वारा विक्रय के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी

गाजीपुर । जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया है कि मा० न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, द्वारा रविन्द्र प्रसाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में बरामद व अधिग्रहीतशुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं 227 बोरी (वजन प्रति बोरी 50 किग्रा) मात्रा 113.50 कुन्तल एवं 170 बोरी चावल (वजन प्रति बोरी 50 किग्रा) मात्रा 85 कुन्तल को अपने निर्णय दिनांक 31 दिसंबर 2018 द्वारा निस्तारित करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है और उक्त खाद्यान्न का विक्रय कराकर विक्रय से प्राप्त धनराशि क्रिमिनल डिपोजिट मद में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपर्युक्त खाद्यान्न फारूक खॉ, उचित दर विक्रेता, ग्रामसभा – उसिया, ब्लाक-भदौरा, तहसील-सेवराई, गाजीपुर की सुपुर्दगी में दिया गया है, जिसे यथासम्भव सचिव, मण्डी समिति द्वारा बाजार मूल्य के क्रम में विक्रय कराया जाना है। उक्त खाद्यान्न की बिक्री दिनांक 30अक्टूबर 2023 को अपराह्न 02.30 बजे जहाँ पर खाद्यान्न रखा गया है, वहीं से किया जायेगा। विक्रय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मु० मुहीद खॉ. पूर्ति निरीक्षक, सेवराई- संयोजक/सदस्य, बिकी समिति, मोबाइल नम्बर-9621968564 से किया जा सकता है। उन्होने समस्त इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे उक्त स्थान पर रखे खाद्यान्न के क्रय हेतु दिनांक 30.10.2023 को अपराह्न 02.30 बजे विकय स्थल पर पहुॅचकर खाद्यान्न के क्रय हेतु भाग लें। खाद्यान्न क्रय करने की दशा में क्रेता को ही आवश्यक परिवहन व्यय का भुगतान करना होगा एवं खाद्यान्न के क्रय मूल्य का भुगतान सम्बन्धित क्रेता को उसी दिन/समय करना होगा।