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छात्रवृत्ति धनराशि वितरण हेतु प्राविधानित की गई नई व्यवस्था

गाजीपुर ।  जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र् 2023-24 में पिछड़ी जाति पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं के खातों में धनराशि वितरण हेतु शासन द्वारा नई व्यवस्था प्राविधानित की गई है। जिसके तहत् अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र छात्र-छात्राओ को छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेण्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्र/छात्रा को बैंक शाखा के माध्यम से बैक खाते में आधार नम्बर सीडिंग एवं एन0पी0सी0आई0 ( National Payments Corporation of India /भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। जिन छात्र/छात्राओं द्वारा अपने आधार नम्बर की सीडिंग एवं एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग का कार्य अपने बैंक शाखा से नहीं कराया जाता है तो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने एवं धनराशि वितरण में समस्या हो सकती है।

उन्होने जनपद के समस्त पूर्वदशम्(कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया है कि संबंधित सभी शिक्षण संस्थायें बैंक शाखा से आधार नम्बर की सीडिंग एवं एन0पी0सी0आई0 मैपिंग की सूचना अपने विद्यालय के सूचना पट्ट पर अवश्य चस्पा करें/लगाते हुए छात्र-छात्राओं को अवगत करायें, ताकि छात्रों द्वारा अपने आधार नम्बर की सीडिंग एवं एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग कार्य समय से कराया जा सकें।