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न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी गई सजा

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा।

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1856/17 धारा 323, 504 भादवि व 3(1) द, ध SC/ST Act से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त इबरत पुत्र अरशद निवासी अंधऊ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 323, 504 भादवि में 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000-1000 रुपये का अर्थदण्ड व धारा 3(1) द, 3(1) ध SC/ST Act में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 3000-3000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।