गाजीपुर। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा।
दिनांक 01.02.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रेवतीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/23 धारा 376D, 506 भादवि व 5g/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1. अनुप यादव पुत्र स्व0 कमलेश यादव 2. मिन्टू राजभर पुत्र हीरालाल राजभर निवासीगण हसनपुरा थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 06 पाक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 45000-45000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 01-01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया ।