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अवैध संपत्ति को कुर्क कर की गई जब्तीकरण की कार्यवाही

गाजीपुर। गाजीपुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 विरुद्ध अभियुक्त सुरेश गुप्ता पुत्र स्व0 राजकुमार गुप्ता नि0 कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया की चल एवं नामी सम्पत्ति (जिसकी कीमत 34 लाख रुपये है) को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।
शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 14.01.2024 को थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर अभियुक्त सुरेश गुप्ता पुत्र स्व0 राजकुमार गुप्ता नि0 कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया की चल एवं नामी सम्पत्ति, जिसकी कीमत 34 लाख रूपये है, को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। अभियुक्त सुरेश गुप्ता उपरोक्त द्वारा गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप में चल एवं नामी सम्पत्ति अर्जित किया गया है। जबकि अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों तथा समाज विरोधी क्रिया-कलापों में संलिप्त होने के पूर्व न तो उसके पास इतनी पैतृक सम्पत्ति थी और न ही कोई आय का स्त्रोत था । जब्तीकरण की गई सम्पत्ति का विवरण निम्नलिखित है-
1. 01 अदद वाहन संख्या UP54A-0553 महेन्द्रा बोलेरो ZLX जिसकी कीमत 4 लाख रूपये है ।
2. 01 अदद वाहन संख्या UP61AT-4206 जिसकी कीमत 30 लाख रूपये है ।
अभियुक्त सुरेश गुप्ता उपरोक्त का चालान भी मु0अ0सं0 157/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा किया गया है ।
आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त सुरेश गुप्ता पुत्र स्व0 राजकुमार गुप्ता नि0 कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया।
1- मु0अ0सं0 35/23 धारा 3/5ए/ 5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर
2- मु0अ0सं0 133/23 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर
3- मु0अ0सं0 362/12 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर
4- मु0अ0सं0 31/18 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
5- मु0अ0सं0 298/12 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर