Skip to content

न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दी गई सजा

गाजीपुर।  पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ।

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना मरदह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 292/2020 धारा 498A, 304B सपठित धारा 34 विकल्पतः 302/34 भादवि व 3/4 DP Act से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त धनन्जय राजभर पुत्र हरिद्वार राजभर निवासी मटेहूँ थाना मरदह जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 498A भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास, अभियुक्त उपरोक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारीवास व 30000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का कठोर कारावास से दण्डित किया गया ।