गाजीपुर। निदेशक कोषागार उ०प्र०, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में कोषागारों द्वारा ई-पेमेंट / डी०डी०ओ० पोर्टल के माध्यम से समस्त विभागों का बिलपारण का कार्य संपादित किया जा रहा हैं। उक्त प्रणाली के अंतर्गत यह आवश्यक है कि ‘‘समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष हेतु एक ही ट्रेजरी रजिस्टर बनाया जाये तथा उसमें पडनें वाले सिरियल नंबर 01 अप्रैल सें 31 मार्च तक क्रमिक में हो तथा प्रत्येक पृष्ठ पर पेंज नंबर अंकित हो व प्रथम पृष्ठ आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर से सत्यापित होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित की जाय कि ट्रेजरी रजिस्टर में चढने वाले देयकों के समक्ष कालम में आहरण वितरण अधिकारी के पुर्ण हस्ताक्षर हो तथा कोषागार में बिल प्राप्ति करने वाले कर्मचारी द्वारा पुर्ण हस्ताक्षर किया जाय ।‘‘ ई-पेंमेट की दशा में उपरोक्त प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लेखा महालेखाकार उ०प्र० को प्रेषण होने के पश्चात कोषागार से प्राप्त डी०डी०ओ० रिकान्शिलेशन से उक्त माह में कोषागार से आहरित धनराशि का अवश्य रूप से लेखा मिलान कर कोषागार को एक प्रति डी०डी०ओ० द्वारा प्रमाणित कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित बिल पारण पटल पर अवश्य प्राप्त करायी जायें। जिससे भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के असुविधा से बचा जा सकें। उक्त के संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा अपने निरिक्षण में कडाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। अतएवं उपरोक्त के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशों का कोषागार में देयक प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चत करने का कष्ट करें।