जमानिया। कोतवाली में सोमवार की शाम नगर सहित ग्रामीण अंचलों के लोगों के साथ बैठक की गई और आज से लागू हुए तीन नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव ने आज से लागू तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकी को शामिल किया गया है। इसमें पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान किया गया है और हफ्तेभर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी है। कहा कि तीन मुख्य आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – लागू नहीं रहेंगे। सीओ अनूप कुमार ने कहा कि इन कानूनों की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हो गए हैं। तीन नए कानूनों को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून प्रभावी हो गया है। हमारी जिंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ज्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। इस अवसर पर एसडीएम अभिषेक कुमार‚ जिला पंचायत सदस्य आकाश यादव‚ सभासद सचिन वर्मा‚ राजा बाबू‚ ग्राम प्रधान अशोक यादव‚ दुर्गा प्रसाद राय‚ निपेन्द्र आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे।