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जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात की जायेगी विधिक कार्यवाही

गाजीपुर। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ तथा जिलाधिकारी आर्यका अखौरी गाजीपुर के आदेश एवं दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजीपुर/आर0सी0 पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)-प्प् गाजीपुर के निर्देशन में जनपद गाजीपुर में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर तथा वर्षा ऋतु में खुले, कटे-फटे, सडे़ गले एवं कृत्रिम रूप से पकाये गये फलों तथा दूषित खाद्य पदार्थों यथा फलों के जूस, गन्ने का रस, कैल्सियम कार्बाइड एवं अन्य कैमिकल से पकाये गये फलों तथा समस्त फल, आइसक्रीम व आइसकैण्डी आदि के निर्माण व विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु अभिसूचना आधारित प्रभावी प्रवर्तन/विशेष अभियान चलाकर कुल 04 नमूना संग्रहित किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है- दिनांक 22.07.2024 को पियरी बाजार सैदपुर गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान राधाकृष्ण मिष्ठान भण्डार से बर्फी का 01 नमूना, पियरी बाजार सैदपुर गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान घनश्याम मिष्ठान भण्डार से बर्फी का 01 नमूना, वीरसिंहपुर नसीरपुर, पेट्रोल पम्प, गाजीपुर स्थित प्रतिष्ठान कन्हैया जलपान से छेना मिठाई का 01 नमूना, बंशीबाजार नन्द रेजीडेन्सी होटल के सामने गाजीपुर स्थित राजेश कुमार के प्रतिष्ठान से किशमिश (जैनब आर्यन ब्राण्ड) का 01 नमूना। संग्रहित नमूनें खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रेषित किये जा रहें है, जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
नमूना संग्रह की कार्यवाही गुलाबचन्द गुप्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्रीमती तूलिका शर्मा, राजीव कुमार सिंह, पंकज कुमार कन्नौजिया, विरेन्द्र यादव एवं अरविन्द प्रजापति की टीम द्वारा की गयी।