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आवंटित खाद्यान्न निःशुल्क वितरण कराए जाने के निर्देश किए गए निर्गत

गाजीपुर।  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न दिनांक 08.07.2024 से 20.07.2024 तक निःशुल्क वितरण कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के कतिपय प्रदेश में राशन कार्डधारकों/उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-2960/आ0पू0रा0-निःशुल्क वितरण/2024 दिनांक 24.07.2024 द्वारा माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य दिनांक 29.07.2024 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न केे भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिनका दायित्य है कि वितरण के पूर्व खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर ले तथा आख्या सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करे।
राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 29.07.2024 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 29.07.2024 को मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।