गाजीपुर। जिला विकास अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश में संचालित बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024- 25 में जनपद गाजीपुर के लिए सामान्य जाति हेतु 33 तथा अनुसूचित जाति हेतु 20 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को क्रमशः काष्ठ फर्नीचर उद्योग, लौह फर्नीचर उद्योग, एल्मुनियम फर्नीचर उद्योग, पेन्ट व्यवसाय, मोमबत्ती उद्योग, किराना व्यवसाय, टेन्ट हाउस व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय, कपड़ा सिलाई परियोजना, जूट बाल हैंगिग परियोजना, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण व्यवसाय, कम्प्यूटर एवं मोबाईल विक्रय/मरम्मत व्यवसाय, पापड़ उद्योग, आलू चिप्स/केला चिप्स उद्योग, बेकरी उत्पादन उद्योग, भवन निर्माण सामाग्री व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय, मुर्गी पालन व्यवसाय, आटो मोबाईल मरम्मत व्यवसाय, सहज सेवा केन्द्र, होटल, सैलून, आटो टैक्सी/ ई-रिक्शा, पलम्बररिंग, दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय हेतु बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, तथा लाभार्थियों द्वारा चयनित व्यवसाय पर बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण पर सामान्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत (अधिकतम रू0 50,000/) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 70,000/) का अनुदान निर्धारित शर्तो के अधीन देय है। इस हेतु इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने संबंधित विकास खण्ड कार्यालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन – पत्र दिनांक 29.07.2024 से 25.08.2024 के मध्य अपने विकास खण्ड कार्यालयों में जमा किया जा सकता है। उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन – पत्रों पर विचार नही किया जायोगा।
व्यवसाय हेतु बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधा की जायेगी प्रदान
- by ब्यूरो