गाजीपुर। पूर्वाह्न 11.00 बजे अभिनव रावत, जिला समन्वयक/सेल्स आफिसर, आई0ओ0सी0एल0, बी0पी0सी0एल0, एच0पी0सी0एल0 एवं प्रमोद कुमार, सेल्स आफिसर, बी0पी0सी0एल0 तथा नगर क्षेत्र की गैस एजेंसियों मे0 पूर्वांचल गैस एजेंसी, विशेश्वरगंज-गाजीपुर, मे0 गाजीपुर इण्डेन गैस सर्विस, रजदेपुर देहाती-गाजीपुर, मे0 प्रतिमा इण्डेन गैस सर्विस, भुतहियाटाड-गाजीपुर, मे0 कार्तिकेय भारत गैस एजेंसी, आमघाट-गाजीपुर व मे0 तेजस्व गैस सर्विस, सिद्धेश्वरनगर कालोनी, लंका-गाजीपुर तथा बीरेश मौर्य, पूर्ति निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय, गाजीपुर एवं गैस उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ गैस वितरण सम्बन्धी शिकायतों के समाधान हेतु तथा एल0पी0जी0 वितरण को सुदृृढ़ एवं पारदर्शी बनाये जाने के सम्बन्ध में बैठक अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी।
उक्त बैठक में गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर/प्रबंधक/संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने मैनेजर/हॉकरो से यह सुनिश्चित करायें कि वे उपभोक्ताओं को गैस वितरण के सम्बन्ध में सही जानकारी दें एवं उनसे अच्छा व्यवहार रखे। एजेंसी को अपने कार्यालय व गोदाम पर एजेंसी प्रबंधक के मोबाइल नम्बर के साथ-साथ एजेंसी स्वामी का भी मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से वाल पेंटिंग द्वारा प्रदर्शित कराया जाय एवं शिकायत किये जाने का टोल फ्री नम्बर भी अंकित करा लिया जाय। एजेंसी पर सम्बन्धित ऑयल कम्पनी के सेल्स आफिसर का नाम व मोबाइल नम्बर भी अंकित करा लिया जाय।
बैठक में सेल्स आफिसरगण द्वारा बताया गया कि गैस सुरक्षा के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा एल0पी0जी0 कनेक्शनों की 05 वर्ष पर जॉच करायी जा रही है। 05 मार्च, 2024 से पहले सेफ्टी जॉच पर 236 रूपया एवं पाइप बदलने पर 190 रूपया निर्धारित शुल्क लगता था, किन्तु अब 05 मार्च, 2024 के बाद सुरक्षा जॉच निःशुल्क हो गयी है और मात्र पाइप का 150 रूपया चार्ज है। पाइप की वैधता 05 वर्ष की होती है। सेल्स आफिसरगण द्वारा बताया गया कि एच0पी0सी0एल0 के उपभोक्ता टोल फ्री नं0- 18002333555, बी0पी0सी0एल0 के उपभोक्ता टोल फ्री नं0- 1800224344 और आई0ओ0सी0एल0 के उपभोक्ता टोल फ्री नं0- 18002333555 पर घरेलू गैस के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के पश्चात् सिलेण्डर से गैस लीक होने पर टोल फ्री नं0 1906 पर सीधे शिकायत कर सकता है और ऑयल कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की शिकायतों का निराकरण 02 घण्टे के अन्दर किये जाने की व्यवस्था बनायी गयी है।
मौके पर पॉचों गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने हॉकरो से यह सुनिश्चित करायें कि उनके हॉकर उपभोक्ताओं से गैस की आपूर्ति पर ओवर चार्जिंग न ले और समय से गैस की होम डिलीवरी सुनिश्चित करें।