गाजीपुर। सड़क दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहनों के कारण घायल या मृत व्यक्तियों के लिए राहत की खबर है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना, 2022 के तहत गंभीर रूप से घायल या मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक के परिजन फार्म-1 भरकर मुआवजे का दावा कर सकते हैं। यह फार्म उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार या संबंधित राजस्व उप-विभाग के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिनके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटी हो। फार्म को सही ढंग से भरना आवश्यक है और इसे दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। इसमें बैंक खाते का विवरण (बिंदु 6) अवश्य देना होगा। फार्म-1 के साथ फार्म-IV (दावे की वापसी की वचनबद्धता) और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैं:
दावेदार के बैंक खाते की पासबुक की प्रति
अस्पताल के कैशलेस उपचार बिल की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
पीड़ित एवं दावेदार की पहचान व पते के प्रमाण
पुलिस एफआईआर की प्रति
मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र या चोट रिपोर्ट (जैसा लागू हो)
दावा जांच अधिकारी द्वारा फार्म-II के माध्यम से एक महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट दावा निपटान आयुक्त को भेजी जाएगी। फार्म-II के बिंदु 4, 5 और 6 पर विशेष ध्यान देते हुए सही दावेदार की पहचान की जाएगी। इसके बाद, दावा निपटान आयुक्त (जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर) संतुष्टि के आधार पर रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर फार्म-III में आदेश जारी करेंगे। योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 या इसके बाद की दुर्घटनाओं के लिए प्रभावी मुआवजा राशि — मृत्यु के मामलों में 2,00,000 रुपये और गंभीर चोट के मामलों में 50,000 रुपये निर्धारित की गई है।
नोट: योजना से संबंधित आवेदन फार्म ऑनलाइन ईमेल [email protected] पर प्राप्त किए जा सकते हैं।