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9 मई से 25 मई तक निःशुल्क राशन का वितरण, पोर्टेबिलिटी सुविधा भी रहेगी जारी

गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत मई 2025 माह के लिए आवंटित गेहूं और फोर्टीफाइड चावल का निःशुल्क वितरण 9 मई से 25 मई तक जनपद गाजीपुर में किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह वितरण सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सभी उचित दर दुकानों पर किया जाएगा।

कार्ड के अनुसार मिलेगा राशन
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी (पीएचएच) कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। यह संपूर्ण खाद्यान्न निःशुल्क होगा और ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची पर इसका मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा।

पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध
कार्डधारक यदि किसी कारणवश अपनी निर्धारित उचित दर दुकान से राशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वे पोर्टेबिलिटी के तहत किसी भी अन्य उचित दर दुकान से राशन ले सकते हैं।

आधार प्रमाणीकरण न होने पर OTP से मिलेगा राशन
वितरण की अंतिम तिथि 25 मई 2025 निर्धारित की गई है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, उन्हें उसी दिन मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से राशन प्रदान किया जाएगा।

पांच वर्षों तक रहेगा मुफ्त राशन योजना का लाभ
उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी व्ययभार केंद्र सरकार वहन कर रही है।

उचित दर विक्रेताओं को निर्देश
जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित अवधि में समस्त कार्डधारकों को सुचारु रूप से खाद्यान्न वितरित करें और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करें।