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हेट स्पीच मामले में दोषी अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द, सीट घोषित हुई रिक्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त कर दी गई है। शनिवार को हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करते हुए सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इसके लिए रविवार के अवकाश दिवस में विशेष रूप से विधानसभा सचिवालय खोला गया और निर्वाचन आयोग को इस संबंध में सूचना भेज दी गई है। अब मऊ सदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।

मामले का विवरण:
मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज मामले के अनुसार, 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ नगर के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में प्रशासन के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की थी। उन्होंने मंच से मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद “हिसाब-किताब” करने और “सबक सिखाने” की धमकी दी थी। इस मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अब्बास अंसारी सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया।

अदालती फैसला:
सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अब्बास अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दोषी पाया गया है। अदालत ने उन्हें छह माह की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।इस निर्णय के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत स्वाभाविक प्रक्रिया है।

अब नजरें उपचुनाव पर:
अब मऊ सदर सीट के उपचुनाव की घोषणा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक दलों ने इस सीट को जीतने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना