गाजीपुर। पिछड़ी जातियों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के उन ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक न हो। आवेदन शादी की तिथि से तीन माह पूर्व या तीन माह बाद तक किया जा सकता है।
पात्रता की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
आवेदक माता-पिता या अभिभावक के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विवाह कार्ड, वर–वधु के आयु प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया:
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदक अपने तहसील कार्यालय हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जाना है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा भांकर सरोज ने सभी पात्र एवं इच्छुक अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे समय पर अपने आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन जमा करें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ सुगमता से मिल सके।