गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह नवम्बर 2025 में आवंटित गेहूँ एवं चावल का निःशुल्क वितरण जनपद में 08 नवम्बर से 25 नवम्बर 2025 तक कराया जाएगा। इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी (PHH) दोनों श्रेणी के राशनकार्डधारक लाभान्वित होंगे। निर्धारित प्रावधान के अनुसार— अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) कार्डधारक प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूँ 21 किग्रा फोर्टीफाइड चावल कुल 35 किग्रा खाद्यान्न
निःशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारक प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहूँ 03 किग्रा फोर्टीफाइड चावल कुल 05 किग्रा खाद्यान्न
निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ई-पॉस मशीन से मिलने वाली रसीदों पर गेहूँ एवं चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि 01 जनवरी 2024 से आगामी 5 वर्षों तक सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की पूरी लागत भारत सरकार वहन कर रही है। वन नेशन–वन राशन कार्ड सुविधा , राशनकार्डधारक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उचित दर की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना
वितरण की अंतिम तिथि 25 नवम्बर 2025 निर्धारित है। जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं होगा, उन्हें उसी दिन मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि खाद्यान्न वितरण प्रतिदिन
सुबह 08:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा
दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक
अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।