गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दहेज उत्पीड़न एवं मृत्यु से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने कठोर सजा सुनाई है।
थाना कासिमाबाद में दर्ज मुकदमा संख्या 384/2020 (धारा 498A, 304B भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) से संबंधित प्रकरण में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्ता बिंदू देवी पत्नी रविंद्र गोंड़, निवासी देवली, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्ता को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। यह सजा पुलिस की सतत निगरानी, साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते संभव हो सकी।bपुलिस विभाग के अनुसार “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर अपराधों में शीघ्र व प्रभावी सजा दिलाने के लिए इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।