गाजीपुर| जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देशन में जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशानुसार आज माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं नकल-विहीन संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न परीक्षा केंद्रों/परीक्षा कक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रथम पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा के समय दो परीक्षा केंद्रों पर मूल परीक्षार्थियों के स्थान पर छद्म परीक्षार्थियों को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र – 1879, मॉ० वीणा वादिनी उ०मा०वि० हरदासपुर खुर्द, जलालाबाद, गाजीपुर में निम्न प्रकरण पाए गए—
अनुक्रमांक 1262108012 – गंगा थापा (पिता: सोबियत थापा, माता: बसंता थापा), पंजीकृत विद्यालय: पंडित रामापति इ०का० भखमपुर, धनेशपुर — के स्थान पर छद्म परीक्षार्थी गुंजा भारती (पिता: डब्लू कुमार), ग्राम करूई, धनेशपुर।
अनुक्रमांक 1262108022 – मनिहार नासिरा खातून (पिता: मनिहार अहमद अली, माता: मनोहर साजिदा खातून), पंजीकृत विद्यालय: पंडित रामापति ई० कॉलेज, भीखपुर — के स्थान पर गुलबानों (पिता: मो० मुस्तकीम), ग्राम व पोस्ट हरदासपुर कला, गाजीपुर।
अनुक्रमांक 1262108038 – सोनम (पिता: गंगा राम, माता: मीना) — के स्थान पर जैनब निशा (पिता: नुर मोहम्मद), ग्राम व पोस्ट हरदासपुर कला।
अनुक्रमांक 1262108023 – माया देवी चौधरी (पिता: रामजीतवान कुर्मी, माता: रामदुलारी कुर्मी) — के स्थान पर खुशबू गुप्ता (पिता: छोटेलाल गुप्ता), ग्राम व पोस्ट हरदासपुर कला, गाजीपुर।
अनुक्रमांक 1262108029 – प्रिया (पिता: कृपा शंकर, माता: रीना) — के स्थान पर परी गोंड (पिता: सुनील गोंड), ग्राम व पोस्ट हरदासपुर कला, गाजीपुर।
अनुक्रमांक 1262108026 – नजीमा (पिता: हुसैन, माता: इसराजा) — के स्थान पर चांदनी कुमारी (पिता: मनोज कुमार), ग्राम रामपुर पतारी, गाजीपुर।
अनुक्रमांक 1262108021 – कुसुम राजभर (पिता: कन्हैया राजभर, माता: उर्मिला देवी) — के स्थान पर सरस्वती राजभर (पिता: कन्हैया राजभर), ग्राम तालभित्तर, गाजीपुर।
इसी प्रकार विद्यालय कोड 1067, किरतू राय इ०का० अठगांवा में— अनुक्रमांक 1262135691 – मोहम्मद इमरान (पिता: मो० बेचन), ग्राम दरवेपुर, पोस्ट ददरा, थाना खानपुर, गाजीपुर; पंजीकृत विद्यालय: रमाशंकर उ०मा०वि० लौलेहरा, रामपुर — के स्थान पर आरिफ शेख (पिता: मो० बेचन), ग्राम दरवेपुर, पोस्ट ददरा, थाना खानपुर, गाजीपुर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। उक्त सभी मामलों में केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई है। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को पूर्णतः निष्पक्ष एवं नकल-विहीन संपन्न कराने हेतु सतत निगरानी जारी रहेगी।